क्या है बिहार में NDA का सीट बंटवारे का फार्मूला?
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और एपिसोड में जहाँ हम आपको देश और दुनियां में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करवाते हैं,, आज जानेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को क्या नए निर्देश दिए. और बात करेंगे बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए अल्फान्यूमरिक नंबर 21 मार्च तक चुनाव आयोग को देने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि 21 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के बाद बैंक कोर्ट में हलफ़नामा दायर करे और बताए कि उसने ये जानकारी आयोग को सौंप दी है.
इस मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ही कर रही थी.
मामले की सुनवाई करते हुए चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “15 फ़रवरी 2024 को जब आदेश दिया गया था कि वह राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे की पूरी जानकारी दे तो इसका मतलब था कि ‘आदेश का पूरी तरह पालन’ हो.''
बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है.
बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि प्रदेश की 40 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और एक-एक सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है.
विनोद तावड़े ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी.
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